नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है और इससे जुड़े फायदे | National Pension Scheme

National Pension Scheme

नमस्कार मित्रो आज के इस लेख के जरिये हम आपको राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) और उससे जुड़ी सभी सम्बन्धित जानकारी जैसे कि क्या है नेशनल पेंशन स्कीम, इससे सम्बन्धित खाता कैसे खोले, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इससे जुड़े फायदे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे | तो चलिए जाने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बारे में –

Contents

नेशनल पेंशन स्कीम क्या और किसे कहते है ? What is National Pension Scheme

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा जारी एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे वर्ष 2004 में सबसे पहले सरकारी करमचारियो और फिर वर्ष 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया | ये किसी भी व्यक्ति के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है | ये एक ऐसा रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जिसमे कोई भी 18-60 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है, इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर भी सकता है | 

आपके निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका एनपीएस खाता धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है| ये योजना भारत के नागरिकों को भविष्य के लिए एक प्रकार से वृ‍द्धावस्थाप सुरक्षा प्रदान करती है | इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) सम्बन्धित खाता कैसे खोले ? How To Open National Pension Scheme Account

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) सम्बन्धित खाता कोई भी कोई भी केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र का कर्मचारी या आम भारतीय नागरिक 18-60 वर्ष की आयु में और नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस योजना में RBI और फेमा द्वारा जारी नियमो के अनुसार किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकता है | इस योजना के अंतर्गत टियर 1 और टियर 2 दो प्रकार के अकाउंट होते हैं जिसके जरिये हर ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जो कि 12 अंकों का होता है और सभी लेनदेन में काम आता है।

टियर 1 अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है जिसमे जमा रकम को आप रिटायरमेंट ये 60 वर्ष की आयु तक नही निकाल सकते वही दूसरी और टियर 2 अकाउंट खुलवाना अनिवार्य नही है | कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा जमा और निकाल भी सकता है। आपको टियर 1 अकाउंट खुलवाते वक़्त कम से कम 500 रुपए और पूरे वर्षभर कम से कम 6000 रुपए जमा कराने जरूरी हैं वही दूसरी ओर टियर 2 अकाउंट खुलवाते वक़्त कम से कम 1000 रुपए और पूरे वर्षभर कम से कम 2000 रुपए जमा कराने जरूरी हैं |

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) सम्बन्धित खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल सकते है |ऑफलाइन माध्यम में निवेशक किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में सब्सक्राइबर फॉर्म KYC पेपर्स के साथ जमा भरकर जमा करके खोल सकता है | एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश करने के बाद निवेशक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्राप्त हो जाता है और फिर आप इस संख्या और पासवर्ड की सहायता से आप अपने खाते को चला सकते हैं वही दूसरी ओर ऑनलाइन माध्यम में निवेशक अपने खाते को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़कर एक ऑनलाइन खाता खोलकर मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकता है | इसके बाद निवेशक को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्राप्त हो जाता है और फिर वो अपने NPS खाते में लॉग इन कर सकता है |

नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाते … Important Point About National Pension Scheme Account

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है और न ही सरकार हर वर्ष किसी प्रकार के रिटर्न की घोषणा करती है|

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में निवेशक अपनी नौकरी बदलते समय अपने पुराने  परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) को आराम से शिफ्ट कर सकता है और उसे कोई नया अकाउंट खोलने की ज़रुरत नहीं पड़ती है|

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) सम्बन्धित खाता केवल व्यटक्तिरूप से खोला जा सकता है और इसे HUF के लिए या उसकी ओर से संयुक्तख रूप से खोला या संचालित नहीं किया जा सकता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के अंतर्गत 60 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक निवेशक की जितनी भी पेंशन वेल्थ बनी है, उसके कम-से-कम 40 प्रतिशत की उसको IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योंरेस कंपनी से लाइफ एन्युटी लेनी होगी। इस एन्युटी से उसको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी और बाकी रकम थोड़े-थोड़े समय के बाद वो ले सकता हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) सम्बन्धित योजना बंद करने पर निवेशक को 60 वर्ष की आयु से पहले जितना फंड बना है, उसके कम-से-कम 80 प्रतिशत की उसको IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योंरेस कंपनी से लाइफ एन्युटी लेनी होगी। इस एन्युटी से उसको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी और बाकी बची 20 फीसदी रकम वो कैश ले सकता हैं। 60 से पहले मृत्यु होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाती है। 

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़े फायदे ! Benefits of National Pension Scheme Account

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के लिए सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अनुसार कोई भी निवेशक रुपये की कुल सीमा में सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स,  सेक्शन 80CCE के तहत 50 हजार रुपये तक और एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि पर कर से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकता है |

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नये प्रावधानों के अनुसार खाते से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा 60 फीसदी और सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा 14 फीसदी कर दी गई है |

यह भी पढ़ें ;

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) क्या है और जुड़ी सभी सम्बन्धित जानकारी

Public Provident Fund (PPF) क्या है, खाता कैसे खोले और फायदे

इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानने योग्य 6 जरूरी बातें

यह हैं पैसा निवेश करने के सबसे सुरक्षित तरीके बस जरूरत है तो सही जानकारी की !

मित्रों ! यह आर्टिकल “नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है और इससे जुड़े फायदे | National Pension Scheme” आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा . कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बतायें, आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया Share करें …

यदि आप इस ब्लॉग पर हिंदी में अपना कोई आर्टिकल या जो भी जानकारी देना चाहते है तो कृपया अपनी एक फोटो के साथ E-mail करें. Id है – ‘[email protected]’ पसंद आने पर आपके नाम और आपकी फोटो के साथ प्रकाशित की जाएगी। धन्यवाद

Hello friends, I am Mukesh, the founder & author of ZindagiWow.Com to know more about me please visit About Me Page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *