Public Provident Fund (PPF) क्या है, खाता कैसे खोले और फायदे

Public Provident Fund

नमस्कार मित्रों, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम को भारत सरकार ने वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था जिसको हम सभी लोग भविष्य निधि  के नाम से भी जानते है।   इस पोस्ट हम आपको बताएँगे  “PPF” Public Provident Fund स्कीम क्या है और सम्बन्धित खाता कैसे खोले। तो चलिए जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) सम्बंधित जानकारी 

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What is Public Provident Fund (PPF), how to open an account and benefits

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम क्या और किसे कहते है ?

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम को भारत सरकार ने वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था जिसको भविष्य निधि  के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम को भारत सरकार अपने पोस्ट ऑफिस और विभिन्न बैंकों के जरिए चलाती है जिसमे वो Public Provident Fund (PPF) खाताधारकों को कुछ ब्याज प्रदान करती है | ये असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों  के लिए पैसा निवेश करने का बहुत अच्छा विकल्प है जिनको जीवन भर कार्य करने के दौरान कभी भी कर्मचारी पेंशन योजना (EPF) ,पेंशन आदि की सुविधा नही मिलती है | ये भारत सरकार द्वारा जारी एक ऐसी छोटी बचत योजना है जो अच्छे ब्याज के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कराती है। इसमें निवेश करना आपके भविष्य के लिहाज़ से पैसा बचाने का एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प है | आप इसमें निवेश करके 25 वर्ष की नौकरी तक एक करोड़ रुपये तक इकठ्ठा कर सकते है |

Public Provident Fund (PPF) स्कीम सम्बन्धित खाता कैसे खोले ?

Public Provident Fund (PPF) स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा चलाई जाती है। यह स्कीम इसलिए भी पसंद की जाती है क्योंकि इसे न्यूनतम निवेश राशि के साथ शुरू किया जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम की अवधि 15 साल होती है यानि   पीपीएफ खाता 15 साल के लिए खुलवाया जा सकता है और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है। 

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कौन खुलवा सकता है ?

 इससे सम्बन्धित खाता कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म-1 भरकर खुलवा सकता है | यदि कोई व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त है तो उसके नाम पर ये खाता उसका कोई भी अभिभावक खुलवा सकता है | इसमें व्यक्ति अपने नाम पर एक ही खाता खुलवा सकता है कोई दूसरा या जॉइंट खाता भी नही |

न्यूनतम राशि क्या है ?

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) मात्र 100 रुपये से खुलवाया जा सकता है हालाँकि किसी व्यक्ति को अपने पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं। 

अधिकतम राशि क्या है ?

एक साल में एक खता धारक अधिकतम में 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकता है। जो की एक बार में या किस्तों में जमा कर सकते हैं। आप हर बार अलग-अलग राशि भी जमा कर सकते हैं लेकिन 1 साल में कुल किस्त 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 

कहाँ खोला जाता है ?

किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में यह एकाउंट खुलवाया जा सकता है। 

एक वर्ष में कितने पैसे जमा कर सकते हैं ?

नियमानुसार, हर साल कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का योगदान पीपीएफ में किया जा सकता है. 1.5 लाख रुपये की राशि अपने खाते के साथ नाबालिग व्यक्तियों (जैसे बच्चों) के खातों की कुल अधिकतम सीमा है। 

कोई नॉमिनी चुन सकते है ?

जी हाँ, कुछ नियमों से साथ आप किसी को अपना नॉमिनी चुन सकते हैं। 

क्या खाता बीच में बंद करवा सकते हैं ?

यह सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही संभव है। यदि किसी कारण से आप अपना खाता 15 वर्षों से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम पांच साल पूरे करने होंगे। 

कोई जुर्माना या दंड 

यदि आप न्यूनतम वार्षिक राशि को जमा नहीं करते तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है और फिर से एक्टिव करने के लिए आपको 50 रुपये (या जो नियम हो ) प्रतिवर्ष के जुर्माने के साथ 500 रुपये प्रतिवर्ष की न्यूनतम राशि भी जमा करवानी होगी। 

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पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम के फायदे

  1. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF)  स्कीम में सलाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है और ब्याज आय, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर होती है |
  2. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश करने पर सरकार हमेशा 7 फीसदी से 8 फीसदी तक ब्याज की राशि देती है जो कि कई बेंको द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट पर दी जा रही ब्याज की राशि से बहुत ज्यादा होती है |
  3. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश के बाद इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष का होता है लेकिन यदि खाताधारक चाहे तो इसे 5 साल और बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं |
  4. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश करने वालो खाताधारको को छोटी अवधि का लोन भी आसानी से मिल जाता है जिसके लिए वो खाता खुलने के तीसरे और छठें वर्ष अप्लाई कर सकते है |
  5. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित सेविंग्स स्कीम है जिसमे कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है जो बैंक के ब्याज के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है |

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाते

  1. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश कोई भी भारतीय नागरिक ही कर सकता है चाहे वो सर्विस,बिज़नेस या खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति हों |
  2. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश करने वाले खाताधारको को सलाना कम से कम 500 रुपये जमा करने होते है | अधिकतम में वो डेढ़ लाख रुपए तक वर्ष में जमा कर सकते है |
  3. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक खाता खोल सकता है और ना हो कोई इससे सम्बन्धित जॉइंट अकाउंट खोल सकता है | 
  4. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम की 15 वर्ष की अवधि के दौरान आप 7 वे वर्ष से सरकार द्वारा जारी कुछ शर्तो पर भुगतान प्राप्त कर सकते हो |
  5. पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) स्कीम में निवेश करने खाताधारको के खाते से किसी भी प्रकार के कर्ज की वसूली और भुगतान नही किया जा सकता है |

हमे आशा है कि आपको हमारा ये Public Provident Fund (PPF) स्कीम में निवेश से सम्बन्धित जानकारी का लेख अच्छा लगेगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा | धन्यवाद !

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